St. Paul’s School Gogunda
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RULES OF DISCIPLINE

The school will insist on strict punctuality, regular school attendance, cleanliness in dress, general grooming and fidelity to study and work assignment. The following rules are to be adhered to:
1. The students must be in the school premises, at least 15 minutes before the assembly bell.
2. After the assembly all should go in silence to their respective classes. Moving along the corridors in groups, while classes are in progress, also should be done in silence.
3. Regular latecomers will be punished. The latecomers and those who have been absent the previous day must bring an application from their parents, which they have to get signed by the Principal.
4. A student whose dress or appearance is untidy may be refused admission to the class and is liable to be sent home in which case the school disclaims all responsibility. Students without the school diary are liable to the same penalty.
5. Making unnecessary noise, running around and playing, shouting, yelling, howling, whistling etc., anywhere in the school building is not permitted.
6. All homework should be done neatly, regularly and correctly. The textbooks, notebooks and other necessary articles for days should be brought every day.
7. Speaking English is a must within the school premises. The class monitor assumes responsibility for this as well as order and discipline of the class in the absence of the teacher.
8. Students are forbidden to leave the school premises during school hours without the written permission of the school Principal. Any breach of this rule is punishable by dismissal.
9. Students are not allowed to receive visitors in the school.
10. Cell phones, cameras, pen drive and electronic goods are strictly forbidden in the school premises. If any student brings it, it will be confiscated.
11. Detrimental practices such as use of tobacco, drugs or intoxicants, rowdyism, rude behavior, burning of crackers, casteism and communism are strictly forbidden. The Principal has the right to refuse continuation ofthe studies to a student whose conduct or influence is unsatisfactory or harmful to other students.
12. Money should not be lent or borrowed, neither articles exchanged. No money collection of any sort for any reason will be made without prior permission from the Principal and Manager.
13. Politeness and courtesy of speech are much emphasised. Rude and argumentative behavior, using foul language or dirty signs to the teachers and other members of the staff will be strictly dealt with.
14. Care must be taken of all school property. Those who disfigure the furniture or damage any school property, fine will be taken two times. Any change done will have to be made good by the one who does it or the class responsible for it. Students spilling ink, littering paper, scribbling on the school desk or walls, stealing or damaging other student's belongings or school property will be liable to punishment to the extent of a heavy fine to cover damage, a suspension or even dismissal.
15. Attendance on every school function is necessary, especially the four national festivals.
16. No pupil is exempted from curricular and co-curricular activities without a medical certificate.
17. All applications for any certificate must be made in writing. These will only be issued to working days after the receipt of the application.
18. Parents must see that the date of birth filled in the application form of their children is correct as it will not be changed afterwards.
19. In case of accidents, school will provide only first-aid. Other related expenses will be borne by parents.
20. Students upto class IX will not be allowed to come to school on powered vehicles. Students above class IX with valid driving license only will be permitted to come to school on two wheelers. School will not be responsible for any mis-happening outside the school premises. School does not provide any conveyance to students. Parents are responsible for their wards' conveyance.
21. No school business will be transacted after school hours, holidays and Sunday is strictly a holiday.

अभिभावकगण द्वारा सहयोग

01. छात्र-छात्रा के साथ डायरी प्रतिदिन भिजवाएँ। डायरी को रोज देखें तथा संबंधित स्थान पर हस्ताक्षर करें।
02. समय पर विद्यालय का षुल्क जमा कराएँ। आप से यह निवेदन है कि विद्यालय की फीस चैक/बैंक डी.डी. व पे आर्डर के माध्यम से ही प्रति माह दिनांक 1 से 15 तक बैंक में जमा करायें। बैंक या विद्यालय में कैष/नकद फीस नहीं ली जायेगी।
03. अभिभावक अपने बालक-बालिका को नियमित रूप से व निर्धारित समय पर ही भिजवाएँ।
04. विद्यार्थी को प्रतिदिन स्वच्छ व निर्धारित गणवेश में ही भिजवाएँ।
05. विद्यार्थी द्वारा अवकाष लेने की स्थिति में विद्यालय में इसकी पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है।
06. विद्यार्थी खुद अपने निजी वाहन से नहीं आएंगे। यदि अपना निजी वाहन लाते हैं तो इससे संबंधित समस्त जिम्मेदारी अभिभावकगण की ही होगी।
07. अभिभावक कृपया यह सुनिष्चित कर लें कि उनके बालक-बालिका स्कूल में पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त कोई भी अन्य पुस्तक तथा मूल्यवान वस्तु आदि नहीं लाएंगे।
08. विद्यार्थियों को अपने साथ किसी भी प्रकार के मोबाईल, आईपॉड, कैमरे, सीडी, पेनड्राईव आदि लाने की अनुमति नहीं है। यह वस्तुएँ जब्त किये जाने पर पुनः लौटायी नहीं जायेंगी।
09. यदि विद्यार्थी किसी विषेश परिस्थिति में विद्यालय के बाहर जाना चाहता है तो उसके अभिभावकगण विद्यालय में आकर संस्था प्रधान से लिखित अनुमति लेनी होगी।
10. अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों की प्रगति की जानकारी रखने हेतु लगातार डायरी, प्रगतिपत्र का अवलोकन कर षिक्षकगण से संवाद कायम बनाएं रखें।
11. अभिभावकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बच्चों को नियमों का पालन करने, समय पर गृहकार्य करने व विद्यालय की अन्य अतिरिक्त गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित कर विद्यालय स्टाफ को सहयोग प्रदान करें।
12. अभिभावक कृपया ध्यान दें कि ब्ठैम् के नियमानुसार प्रत्येक विद्यार्थी की कम से कम 75 प्रतिषत वार्शिक उपस्थिति अनिवार्य है अन्यथा छात्र-छात्रा को वार्शिक परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
13. अभिभावक यह सुनिष्चित करें कि उनके बच्चों के प्रवेष पत्र में भरी जाने वाली जन्मतिथि, नाम, पिता का नाम, माता का नाम आदि सही हां, बाद में वह बदली नहीं जायेंगी।
14. दुर्घटना होने पर विद्यालय का उत्तरदायित्व सिर्फ प्राथमिक उपचार तक ही होगा तथा अन्य खर्चे स्वयं अभिभावक या संबंधित बीमा कंपनी को वहन करने होंगे।
15. अभिभावकगण से अनुरोध किया जाता है कि वे अध्यापकों के षिक्षण कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान न डालें। विषेश परिस्थिति में विद्यालय समय के उपरान्त ही विद्यालय में संबंधित अध्यापक से वार्तालाप करें।
16. अभिभावकगण को षिक्षकगणों से मिलने की अनुमति सिर्फ षनिवार को मध्यान्तर के बाद मिलेगी तथा अन्य दिनों में स्कूल समय समाप्ति के तुरंत बाद ही संपर्क करें।
17. अभिभावकगण को चाहिए कि वे विद्यालय से सम्बन्धित किसी भी प्रकरण को बच्चों द्वारा बताने पर बिना सत्यता जाँचे किसी भी तात्कालिक निर्णय पर न पहुँचें तथा किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार से बचें।
18. विद्यार्थी का अपनी पाठय्सामग्री व अन्य संबंधित वस्तुओं की सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व स्वयं का होगा।
19. विद्यार्थी, विद्यालय परिसर में अपने सह-पाठियों व षिक्षकगणों से सिर्फ अंग्रेजी में ही वार्तालाप करेंगे।
20. कालांष के दौरान यदि विद्यार्थी किसी कारणवष कक्षा से बाहर जाता है तो विद्यालय प्रांगण में षान्ति बनाये रखना विद्यार्थी का कर्तव्य है।
21. विद्यालय परिसर में उछलकूद करना या व्यर्थ चिल्लाना,इधर-उधर घूमना आदि स्वीकार्य नहीं है।
22. कक्षा अध्यापक की अनुपस्थिति में कक्षा में अनुषासन बनाए रखने की जिम्मेदारी अनुषासन इन्चार्ज की होगी जिसकी पालना छात्र-छात्रा को करनी होगी।
23. यदि विद्यार्थी विद्यालय से तीन दिन से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में मेडिकल सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य है।
24. स्थानातंरण प्रमाण-पत्र व प्रगति-पत्र सिर्फ अभिभावक या कानूनी संरक्षक को ही दिया जाएगा।
25. अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोशित होने के उपरांत अभिभावकगण को ही प्रदान की जावेगी।
26. अध्यापकों द्वारा सूचित किए जाने पर अभिभावकगण कृपया संबंधित षिक्षकगण से विद्यालय समय के तुरंत बाद दस मिनट की अवधि में ही मिलें।
27. विद्यालय प्रबंधन द्वारा विषेश परिस्थिति यथा बालक/बालिका के स्वास्थ्य में दिक्कत होने या किसी घटना की स्थिति में अभिभावक को सूचना दिए जाने पर तुरंत प्रभाव से विद्यालय आवें।
28. विद्यालय में यदि कोई छात्र-छात्रा विद्यालय संपत्ति को किसी तरह की क्षति या नुकसान पहुँचाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त उत्तरदायित्व संबंधित अभिभावक का ही होगा।
29. विद्यार्थी को अपना कक्षाकार्य व गृहकार्य षिक्षकगण द्वारा बताए निर्धारित दिवस पर जाँच कराना होगा।
30. विद्यालय में होने वाली परीक्षा में छात्र-छात्रा द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाए जाने पर इस संबंध में अनुषासनात्मक व अन्य कार्यवाही हेतु विद्यालय के परीक्षा-विभाग का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।


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